चंदौली—कोडीनयुक्त कफ सिरप से जुड़े मामले में मुगलसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस प्रकरण में माननीय न्यायालय FTC-1 चंदौली के आदेश पर चार आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय FTC-1 चंदौली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 570/2025 एवं 571/2025 में यह कार्यवाही की गई. दोनों मुकदमों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज है.
चार आरोपियों के नाम शामिल —
इस प्रकरण में शुभम जायसवाल पुत्र भोला जायसवाल, निवासी कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना जैतपुरा, वाराणसी; प्रशांत कुमार कसेरा पुत्र राम कुमार कसेरा; अंजली रानी कसेरी पत्नी प्रशांत कुमार कसेरा, निवासी हबीबपुरा, थाना चेतगंज, वाराणसी; तथा आकाश गुप्ता पुत्र नंदलाल गुप्ता, निवासी औसानगंज, रानी फाटक, थाना जैतपुरा, वाराणसी के नाम शामिल हैं.
पुलिस टीम ने पूरी की न्यायालयीय कार्यवाही —
न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन में चंदौली पुलिस की विवेचना सेल के उपनिरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश मौर्य, हेड कांस्टेबल दिनेश यादव तथा मुगलसराय थाने के उपनिरीक्षक रामकेर यादव द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई. कोडीनयुक्त कफ सिरप से जुड़े इस मामले में न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई को पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा हैm मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी.









