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मिर्जापुर में गौ तस्कर निकले ग्राम प्रधान को पद से हटाया: दो अधिकारी निलंबित, अबतक तीन को भेजा जा चुका है जेल

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Published on: 31 January 2026, 6:47 pm IST
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मिर्जापुर के लालगंज के सोनवर्षा स्थित गो आश्रय स्थल से गो-वंश की चोरी और उन्हें तस्करों को बेचने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष व प्रधान श्याम बहादुर पटेल, केयर टेकर राजेश कोल और पशु तस्कर दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि गो आश्रय स्थल के केयरटेकर के साथ मिलकर जिलाध्यक्ष काफी समय से गो-वंश की तस्करी करा रहा था.

इस सबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गत मंगलवार को दीपनगर सिरसी संपर्क मार्ग से पशु तस्करी के आरोप में अनिल प्रजापति को पकड़ा गया था. वह सोनभद्र के सरइगढ़ थानाक्षेत्र के रायपुर का रहने वाला है. उसके पास से मिली गाड़ी से पांच गो-वंश मुक्त कराए गए थे. जो गो-वंश मुक्त कराए गए थे उनमें पशु आश्रय का गो-वंश भी शामिल था. इस बीच एक पशु तस्कर भाग निकला था. पूछताछ में अनिल प्रजापति ने पुलिस को बताया था कि सोनवर्षा स्थित गो आश्रय स्थल से गो-वंश को चोरी कर बेचा जाता है. इसके बाद मामले की छानबीन शुरू की गई. शुक्रवार को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति वाहन के इंतजार में अमोई नहर की पुलिया पर खड़ा है. घेरेबंदी कर दो दिन पहले भागे पशु तस्कर दिलीप कुमार राम को गिरफ्तार किया गया जो बिहार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कैमूर भभुआ का रहने वाला है.

दिलीप ने ही पुलिस को बताया कि गो-वंश की चोरी करने और उसे तस्करों को बेचने में सोनवर्षा के प्रधान श्याम बहादुर पटेल की संलिप्तता है. वह अपना दल कमेरावादी का जिलाध्यक्ष भी है. इसके बाद पुलिस ने श्याम बहादुर पटेल और गो आश्रय स्थल के केयरटेकर राजेश कोल को गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी लालगंज से नियमानुसार ग्राम सभा की बैठक कराते हुए चयनित सदस्यो में से किसी एक सदस्य को अस्थायी ग्राम प्रधान पद का प्रभार देने का दिया निर्देश. गो तस्करी के मामले को गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा दोषी व्यक्तियो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान दुबार देवघटा सोनवर्षा विकास खण्ड लालगंज के ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल को पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 के तहत तत्काल प्रभाव से ग्राम पद से हटा दिया गया है. इसी क्रम में जांचोपरान्त दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी कृष्ण लाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया.

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