चंदौली: धानापुर थाना क्षेत्र के किशनपुरा निवासी लीलाधर बिंद पुत्र स्वर्गीय रामपति बिंद को जिले से छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत की गई है.
पुलिस के मुताबिक लीलाधर बिंद लंबे समय से थाना कंदवा, थाना धीना, थाना धानापुर सहित आसपास के क्षेत्रों में गोवंश की अवैध तस्करी में सक्रिय रहा है। उसके अपराधिक गतिविधियों और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सख्त कदम उठाया है।
डीएम चंदौली ने जारी किया जिला बदर आदेश
अपराध की गंभीरता और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट चंदौली ने आरोपी को छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है.
आरोपी को यह आदेश तामील करा दिया गया है और पुलिस ने उसे स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह आदेश का उल्लंघन न करे.
अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की सख्ती
जिला प्रशासन का कहना है कि गोवंश तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने बताया कि ऐसे अपराधों में शामिल सभी व्यक्तियों की सूची तैयार कर निगरानी बढ़ा दी गई है.




