चंदौली—जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ चंदौली पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई की है. सैयदराजा पुलिस ने गैंग लीडर अंकुर पटेल उर्फ लक्ष्मीनारायण पटेल और उसके कथित गिरोह के सक्रिय सदस्य शिवा यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश तेज हुई है.
गिरोह बनाकर लूटपाट करने के आरोप —
जानकारी के अनुसार, अंकुर पटेल उर्फ लक्ष्मीनारायण पटेल, निवासी लोकमनपुर, थाना सैयदराजा, उम्र करीब 24 वर्ष, गिरोह का कथित सरगना है. वहीं, शिवा यादव, निवासी ग्राम मरूई, थाना सैयदराजा, उम्र करीब 23 वर्ष, गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया गया है.
पुलिस का आरोप है कि गिरोह के सदस्य आर्थिक लाभ के लिए आम लोगों को रास्ते में रोककर भयभीत करने और लूटपाट जैसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं. पुलिस अभिलेखों में यह भी उल्लेख है कि गिरोह के भय और आतंक के कारण लोग शिकायत करने तथा न्यायालय में गवाही देने से कतराते थे.
अधिकारियों की संस्तुति के बाद गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई
आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में दर्ज मुकदमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया. पुलिस अधीक्षक चंदौली की संस्तुति और जिलाधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया.
संगठित लूटपाट पर अंकुश लगाने की पहल
सैयदराजा पुलिस की इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.









