
गाजीपुर की विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी वीरू को 12 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही अर्थदंड की राशि से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है.
जानकारी के अनुसार यह घटना 2 जून 2023 की रात सैदपुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी. नाबालिग पीड़िता ने बताया कि वह गांव के एक लड़के सतीश से प्यार करती थी, जिसने उसे नदी किनारे बुलाया था. पीड़िता का भाई उसे पकड़ने गया, तो सतीश वहां से भाग गया था.
इसके बाद, वीरू उर्फ बृजेश ने पीड़िता को सतीश के पास ले जाने का झांसा दिया. आरोपी वीरू उर्फ बृजेश पीड़िता को अपने सहयोगी परमेश्वर के ईंट भट्टे के कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया. पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. विचारण के दौरान, विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने कुल 7 गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी परमेश्वर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. वहीं, वीरू उर्फ बृजेश को दोषी मानते हुए उसे 12 साल क़ी सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया.




